रतलाम। जनवकालत न्यूज़
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार लाक डाउन में जारी प्रतिबंधों को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं. आदेश के अनुसार 22 व 23 अप्रैल को थाना क्षेत्र अनुसार किराना दुकाने खुलेंगी (कंटेन्मेंट क्षेत्रो को छोड़कर) 22 अप्रैल को स्टेशन रोड व दीनदयाल थाना क्षेत्र की यानी दो बत्ती, न्यू रोड, फीगंज, बजरंग नगर, दिलीप नगर, महू रोड, गीता मंदिर रोड, सुभाष नगर, दीनदयाल नगर, राजेन्द्र नगर, बाजना बस स्टेंड, सागोद रोड आदि में दुकान सुबह 11 बजे से 5 बजे तक खुलेगी।
इसी प्रकार 23 अप्रैल को माणक चौक व औद्योगिक थाना क्षेत्र में डोंगरे नगर, कस्तूबा नगर, इंदिरा नगर, पीएनटी कालोनी, अलकापुरी, राम मंदिर रोड, धानमंडी, माणकचौक, घांस बाजार, अशोक नगर, हरमाला रोड, लक्कड़पीठा आदि क्षेत्रों में दुकानें इसी समय खुलेगी। इस दौरान वाहन ले जाने पर रोक रहेगी। आमजन जाकर खरीददारी कर सकेंगे। समस्त वाहनों पर प्रतिबंध जारी रहेगा, अतिआवश्यक कार्य मेडिकल इमरजेंसी होने पर ही वाहन की आवाजाही कर सकेंगे। जिला प्रशासन ने जनता से अपील की है कि आवश्यक कार्य होने पर ही घरो से बाहर निकले।
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